आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और पीड़िता नाबालिग है, इसलिए आरोपी की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।
यश दयाल पर आरोप है कि उन्होंने 17 साल की लड़की को झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। लड़की ने शिकायत में बताया है कि यश ने 2023 में जब वह 17 साल की थी, तब क्रिकेट में मदद करने का वादा कर उसे बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 2025 में जयपुर में एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उन्होंने दूरी बना ली।
इस मामले में पोक्सो एक्ट और रेप की धाराओं के तहत जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। यश ने राजस्थान हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब मामला नाबालिग लड़की से जुड़ा हो, तो आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त 2025 तय की गई है।
यश दयाल की तरफ से कोर्ट में यह अपील की गई थी कि उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जाए, क्योंकि यह उनके खिलाफ साजिश हो सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने उनके वकीलों की दलीलें मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इस तरह के मामलों में पहले जांच पूरी होना जरूरी है। अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि यश दयाल इससे पहले भी इस तरह का आरोप लग चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक महिला ने आरोप लगाया है कि यश दयाल ने उससे शादी का वादा किया और करीब पांच साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया। जब महिला ने शादी की बात की, तो यश ने इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में धोखाधड़ी और यौन शोषण की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है।
यश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन जांच अभी भी जारी है।